लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करना कानुन अपराध : इशरत जहांकैथोलिक आश्रम, सौंदा डी, सौंदा बस्ती स्कूल व आगंनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड हेल्थ लाइन व अग्रगति संस्था ने चलाया जागरूकता अभियान, कहा- बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी समाज के लिए अभिशाप

भुरकुंडा (रामगढ़)। पटेलनगर भुरकुंडा स्थित कैथोलिक आश्रम स्कूल, सौंदा डी और सौंदा बस्ती के स्कुलो एवं आगंनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड हेल्थ लाइन और अग्रगति संस्था ने बुधवार को किशोरियो के बीच बाल मजदूूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी के रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान चलाया।
इस दौरान पतरातु र्प्रखंड की कांउसलर इशरत जहां ने बच्चो को बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी के रोकथाम के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यह देश और समाज के लिये अभिशाप है। लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करना कानुन अपराध हैं।

बच्चियों का विवाह अभिभावक 18 साल के बाद करें। उन्होने कहा कि होटल और गैरेेज में 14 आयु वर्ग से कम के बच्चो से काम नही कराए। उन्हें काम करने से रोकने का काम करें।
अग्रगति और सीडब्लुसी मिलकर संयुक्त रूप सेे काम कर रहें है। अभियान के दौरान बच्चो को इसके रोकथाम के लिये शपथ दिलाई गई। मौैके पर विद्यालय केे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सेविका, सहायिका और दर्जनोे बच्चे शामिल थेें।