रिपोर्ट आरिफ कुरैशी
रामगढ़। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं अभिहित अधिकारी सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुधवार को पारसोतिया स्थित तीन चाउमिन फैक्ट्रियों का जांच किया गया। तीनों फैक्ट्रियों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुरूप कुछ भी नहीं पाया गया साथ ही बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई। तीनों फैक्ट्रियों में चाउमिन का विनिर्माण तत्काल रूप से बंद करते हुए सुधार करने के उपरांत ही फैक्ट्रियों को संचालन करने का निर्देश दिया गया।
सुनील कुमार अग्रवाल के चाउमिन फैक्ट्री पर 25000/- जुर्माना किया गया, एस.एम. खाद्य उत्पाद पर 5000/- जुर्माना किया गया। साथ ही कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही मां फूड प्रोडक्ट्स के सॉस फैक्ट्री पर जांच किया गया और लीगल सैंपल लिया गया। इसके उपरांत टायर मोड, रामगढ़ स्थित बनारसी होटल, मां काली होटल, सत्कार होटल का निरीक्षण किया गया एवं दिशानिर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया।
सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे एक्सपायरी उत्पाद न बेचें, सभी खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराएँ और होटल/रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा एप्रोन, ग्लव्स और हेडगियर का पालन सुनिश्चित करें। खाना बनाने में साफ़ पानी का उपयोग करने, कर्मियों की स्वच्छता पर ध्यान देने, एफएसएसएआई मानक वाले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने, उचित लेबलिंग के साथ खाद्य सामाग्री को पेकिंग करने, कृत्रिम कलर का प्रयोग न करने और अनावश्यक रंगों के इस्तमाल से परहेज करने का निर्देश दिया। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी एवं नितिन कुमार थे।


