
कहा- बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी समाज के लिए अभिशाप
लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करना कानुन अपराध : किरण शंकर दत
भुरकुंडा (रामगढ़)। बालिका दिवस के अवसर पर चिकोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को अग्रगति संस्था द्वारा किशोरियो के बीच बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी और शोषण के रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस दौरान संस्था के निदेशक किरण शंकर दत और पतरातु प्रखंड की कांउसलर इशरत जहां ने छात्राओं को इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराते हुए कहा कि बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी की रोकथाम जरूरी है।यह देश और समाज के लिए अभिशाप भी है।

उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले करना कानूनन अपराध है। बच्चियों का विवाह अभिभावक 18 वर्ष के बाद करें। श्री दत्त ने कहा कि होटल और गैरेज में 14 आयु वर्ग के कम उम्र के बच्चों से काम न कराएं, बल्कि उन्हें रोकन का काम करें।
उन्होंने कहा कि बाल मजदुरी बच्चों के लिए अभिशाप तो है ही, यह उनके और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। बताया गया कि इस दिशा में अग्रगति और सीडब्लूसी मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। आपसभी भी इसके प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।
अभियान के दौरान विद्यार्थियों को बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल तस्करी के रोकथाम के लिए सामुहिक रूप से शपथ दिलाई गई। मौके पर संस्था की प्रखंड कांउस्लर इशरत जहां सेविका सबुही सुल्तान सहित दर्जनों छात्राएं मौजूद थीं।