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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा वैवाहिक बलात्कार को मान्यता न देना और उस पर कार्रवाई न करना निंदनीय है – ऐपवा

रिपोर्ट एस.कुमार

रामगढ़। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन(ऐपवा) रामगढ़ जिला इकाई के नेतृत्व में रामगढ़ शहर में मार्च निकाला गया. जिसमें नीता बेदिया, कांति देवी, सोनी कुमारी, जयंती देवी,आशा देवी, सीता देवी,वीणा देवी,संगीता देवी, कुंती देवी,कदमी देवी,मालती देवी,बसंती देवी,रमनी देवी, सलोनी देवी,रुपनी देवी,रुदनी देवी अन्य दर्जनों महिलाएं शामिल थी।

बताया गया कि 10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले से हम स्तब्ध हैं, जिसमें कोर्ट ने गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे को न तो स्वीकार किया और न ही उसके समाधान के लिए कोई कदम उठाया.

इस मामले में आरोपी पति ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 376 (बलात्कार की सजा) और धारा 304 (हत्या न होने वाले आपराधिक मानव वध की सजा) के तहत अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।

G. Reddy

जी रेड्डी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वे "समाचार संध्या" नामक वेब पोर्टल संचालित करते हैं, जो समसामयिक घटनाओं पर गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग करता है। उनका उद्देश्य समाज को सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है।

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