
गिद्दी। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की ओर से 90 दिवसीय डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत बुधवार को डाडी प्रखंड के अंतर्गत बलसगरा उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय भुरकुंडा में छात्रों के बीच कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में छात्रों को (1)बाल विवाह, बाल विवाह से होने वाले नुक्सान उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दिया गया,
साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। ऐसे विवाह को कानून के दृष्टिकोण से शून्य माना जाता हैं एवं इस प्रकार के विवाह में अभिभावक तथा शामिल होने वाले अन्य लोगों को भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। इसलिए लड़कों का विवाह 21 वर्ष ओर लड़की का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करनी चाहिए।
बाल श्रम से सम्बंधित जानकारी भी दी गयी। नशीले पदार्थ से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दिया गया । साइबर क्राइम से होने वाले फ्रॉड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस जागरूकता अभियान में स्कूल के प्रिंसिपल सुशांत साव और स्कूल के शिक्षक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
छात्रों को उनके शिक्षा के अधिकारों को लेकर बहुत सारी जानकारी दिया गया। जिसमें काफी बच्चों ने इस जागरूकता अभियान में अपनी रुचि दिखलाई। यह अभियान बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें कानून के दायरे में उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाया गया।
इस जागरूकता अभियान की मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के सचिव गौरव खुराना के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित जानकारी दिया गया। साथ ही DLSA के टोलफ्री नंबर 15100 एवं 1930 से संबंधित जानकारी भी दिया गया।इस अभियान में डाडी प्रखंड के पैरा लीगल वालंटियर रामचन्द्र राम, शशी कुमार, सुखदेव महतो, शारदा कुमारी, कपिल राम आदि उपस्थित थे।