
गिद्दी। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की ओर से 90 दिवसीय डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत आज रविवार को डाडी प्रखंड के अंतर्गत होन्हेमोढ़ा पंचायत के बड़की खराई, चैनपुर,होरोपोसा गांव में डोर टू डोर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।
जिसका मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के सचिव गौरव खुराना के द्वारा किया जा रहा है।इस अभियान मे डाडी प्रखंड के पी० एल० वी द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर, उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझ कर प्रताड़ित करता है,
तो उसे 6 माह की सजा या 2000 रूपए जुर्माने अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए समाज के लोगों को उकसाता हो, षडयंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो। जिससे उस औरत को हानि पहुंचे, तो 3 महीने तक का कारावास अथवा 1000रूपए जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होते हैं।

साथ ही बाल विवाह
इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।
किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। नशीले पदार्थ से सेवन से होने वाले नुकसान इत्यादि से संबंधित जानकारी दिया गया इस दौरान लोगों आपसी विवाद मे बातचीत के माध्यम से समझौता करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग मे आने का सुझाव दिया गया,जहां समय और पैसा दोनों को महत्व दिया जाता है तथा त्वरित एवं निःशुल्क कार्य किया जाता है। इस दौरान लोगों को 15100 एवं 1930 टोलफ्री नंबर से संबंधित जानकारी भी दिया गया |