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जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार ने हाई स्कूल मुरुबंदा का औचक निरीक्षण कियारामगढ़ जिला अंतर विद्यालय, कॉलेज, क्लब, ग्रामीण क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 16 एवं 17 मई को रजरप्पा में होने जा रहा है…17 मई को सम्मान समारोह में उर्दू विद्यार्थियों को होगा काउंसलिंग : अंजुमन फराेग-ए-उर्दूतमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण एवं उनकी वैचारिक कुंठा को दर्शाने वाला है : राजीव पामदत्तविवाह समारोह में शामिल हुए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, दिया नव विवाहित दंपति को सुख मय जीवन का आशीर्वादजनगणना 2027 में सरना कोड लागू कराने को ले आदिवासी हो रहे एकजुट, करेंगे धर्म कॉलम में सरना का उल्लेख।वर्तमान में सरकार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील हुई हैं लेकिन उनकी सक्रियता और बढ़ाने की जरूरत है : संजय प्रसादप्रतिभा का परचमः सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा के चार छात्र ‘लाल लाडली’ मे चयनसीबीएसई 12वीं परीक्षा में सरस्वती विद्या मंदिर, रजरप्पा प्रोजेक्ट का शत-प्रतिशत परिणामपरियोजना पदाधिकारी से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति परिषद के सदस्यों की परिचयात्मक बैठक सम्पन्नप्रतिभा का परचमः सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा के चार छात्र का ‘लाल लाडली’ मे चयनविवाह समारोह में शामिल हुए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, दिया नव विवाहित दंपति को सुख में जीवन का आशीर्वाद

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जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार ने हाई स्कूल मुरुबंदा का औचक निरीक्षण किया
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डाडी प्रखंड के होन्हेमोढ़ा पंचायत के बड़कीखराई, चैनपुर,होरोपोसा गांव में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया

हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करें! गिद्दी। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान मे जिला विधिक...

गिद्दी। झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की ओर से 90 दिवसीय डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत आज रविवार को डाडी प्रखंड के अंतर्गत होन्हेमोढ़ा पंचायत के बड़की खराई, चैनपुर,होरोपोसा गांव में डोर टू डोर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

जिसका मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के सचिव गौरव खुराना के द्वारा किया जा रहा है।इस अभियान मे डाडी प्रखंड के पी० एल० वी द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर, उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझ कर प्रताड़ित करता है,

तो उसे 6 माह की सजा या 2000 रूपए जुर्माने अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए समाज के लोगों को उकसाता हो, षडयंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो। जिससे उस औरत को हानि पहुंचे, तो 3 महीने तक का कारावास अथवा 1000रूपए जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होते हैं।

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साथ ही बाल विवाह

इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।

किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। नशीले पदार्थ से सेवन से होने वाले नुकसान इत्यादि से संबंधित जानकारी दिया गया इस दौरान लोगों आपसी विवाद मे बातचीत के माध्यम से समझौता करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग मे आने का सुझाव दिया गया,जहां समय और पैसा दोनों को महत्व दिया जाता है तथा त्वरित एवं निःशुल्क कार्य किया जाता है। इस दौरान लोगों को 15100 एवं 1930 टोलफ्री नंबर से संबंधित जानकारी भी दिया गया |

G. Reddy

जी रेड्डी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वे "समाचार संध्या" नामक वेब पोर्टल संचालित करते हैं, जो समसामयिक घटनाओं पर गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग करता है। उनका उद्देश्य समाज को सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है।
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