
गिद्दी।झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की ओर से रविवार को डाडी प्रखंड के अंतर्गत (बलसगरा पंचायत के झुमरी महुआ टोला में डोर टू डोर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान मे डाडी प्रखंड के पी० एल० वी द्वारा लोगों को कानूनी जानकारी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया (अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझ कर प्रताड़ित करता है,
तो उसे 6 माह की सजा या 2000 रूपए जुर्माने अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए समाज के लोगों को उकसाता हो, षडयंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो। जिससे उस औरत को हानि पहुंचे, तो 3 महीने तक का कारावास अथवा 1000रूपए जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होते हैं।

साथ ही नशीले पदार्थ से सेवन से होने वाले नुकसान इत्यादि से संबंधित जानकारी दिया गया इस दौरान लोगों आपसी विवाद मे बातचीत के माध्यम से समझौता करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग मे आने का सुझाव दिया गया,जहां समय और पैसा दोनों को महत्व दिया जाता है तथा त्वरित एवं निःशुल्क कार्य किया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के बारे में भी लोगो को जानकारी दिया गया।
इस दौरान लोगों को 15100 एवं 1930 टोलफ्री नंबर से संबंधित जानकारी भी दिया गया | साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा योजनाओं का लाभ लोगो को मिल रहा है। उक्त अभियान डाडी प्रखंड के पैरालीगल वॉलंटियर रामचन्द्र राम, शशी कुमार, शारदा कुमारी, सुखदेव महतो, कपिल राम द्वारा चलाया गया।