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रिपोर्ट एस कुमार
रामगढ़। संगठित अपराध, अपराध नियंत्रण एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में रामगढ़ पुलिस ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत पांडेय गिरोह के कुख्यात एवं अभ्यस्त अपराधी विकास तिवारी, पिता शम्भुनाथ तिवारी, निवासी पतरातू बस्ती, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के विरुद्ध निरुद्धादेश की कार्रवाई की है।
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झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार परामर्शदात्री परिषद ने उक्त अपराधी को निरुद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान पाया है। इसके बाद उसे निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया गया है।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई संगठित अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में की गई है।
