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नक्शा पास करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, योग्य Town Planner से स्वीकृति पर जोर

हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करें!  रांची नगर निगम में भवन नक्शा स्वीकृति मामले पर झारखंड...

 रांची नगर निगम में भवन नक्शा स्वीकृति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को अतिरिक्त समय दिया। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में भवन नक्शा स्वीकृति से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को अतिरिक्त समय प्रदान किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची नगर निगम में भवन नक्शा पास कराने का कार्य प्रतिनियुक्ति पर आए कार्यपालक अभियंताओं (ईई) के बजाय नियमित रूप से पदस्थापित असिस्टेंट टाउन प्लानर से कराया जाना चाहिए।

असिस्टेंट टाउन प्लानर को बताया अधिक सक्षम

खंडपीठ ने कहा कि असिस्टेंट टाउन प्लानर इस कार्य के लिए योग्य और सक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने संबंधित विषय की विशेष पढ़ाई की है और उन्हें तकनीकी दक्षता प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नक्शा स्वीकृति जैसे तकनीकी कार्य में उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ लेना बेहतर होगा।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 12 मई को हुई मौखिक चर्चा के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले से जुड़ी लंबित अपील संख्या 181/2025 का असर वर्तमान मामले पर पड़ सकता है।

  • रांची नगर निगम के भवन नक्शा मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई
  • कोर्ट ने असिस्टेंट टाउन प्लानर को अधिक सक्षम बताया
  • राज्य सरकार और नगर निगम को मिला अतिरिक्त समय
  • नगर आयुक्त सशरीर कोर्ट में हुए उपस्थित
  • मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी

नगर आयुक्त कोर्ट में हुए पेश

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। नगर आयुक्त की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि लंबित अपील की सुनवाई 16 जून को निर्धारित है, इसलिए उसके परिणाम की प्रतीक्षा की जाए।

खंडपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को मामले पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया तथा अगली सुनवाई की तिथि 29 जून निर्धारित की।

सरकार ने कहा- नियमावली की जाएगी तैयार

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि पूर्व के आदेशों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति थी, जो अब स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार यह समझती है कि कोर्ट किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति पर जोर नहीं दे रहा, बल्कि संबंधित पद पर योग्य और सक्षम अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहता है।

महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी।

अवमानना याचिका पर हो रही सुनवाई

गौरतलब है कि इस मामले में गौरव कुमार बेसरा द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सोनम ने कोर्ट में पक्ष रखा।

G. Reddy

जी रेड्डी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वे "समाचार संध्या" नामक वेब पोर्टल संचालित करते हैं, जो समसामयिक घटनाओं पर गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग करता है। उनका उद्देश्य समाज को सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है।
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